Cryptocurrency bill लगभग 50 लाख भारतीयों को प्रभावित करेगा, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. इसके अतिरिक्त देश के क्रिप्टो एक्सचेंज भी इससे प्रभावित होंगे. एक अनुमान के मुताबिक, भारत में 2 अरब डॉलर का निवेश बिटकॉइन में है.
Cryptocurrency bill लाने की तैयारी में है भारत सरकार
मालूम हो कि भारत सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में Cryptocurrency bill लाने जा रही है, जिसमें कुछ अपवादों के साथ सभी प्राइवेट Cryptocurrency पर बैन लगाने की तैयारी है। 26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार 26 नए बिल को पेश करेगी, जिसमें तीन अध्यादेश भी शामिल है. बीते मंगलवार शाम को शीतकालीन सत्र के लिए जारी लेजिस्लेटिव एजेंडा से यह जानकारी मिली है.
Cryptocurrency bill को आगामी संसद सत्र में पेश किया जा सकता है
‘क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021′ नाम के इस विधेयक को आगामी संसद सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है।
Cryptocurrency bill को लेकर सामने आए ऑफिशियल डॉक्युमेंट में कहा गया है कि यह बिल ‘कुछ अपवादों’ के साथ सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात करता है। हालांकि डॉक्युमेंट में इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार किन अपवादों की बात कर रही है।
Cryptocurrency पर लग सकता है पूर्ण प्रतिबंध
मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर देगी और वह खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लाएगी. यह Cryptocurrency bill संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो कि 29 नवंबर यानी अगले सोमवार से शुरू हो रहा है.
Cryptocurrency पर मोदी पहले ही चिंता जता चुके हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पहले ही अपनी चिंता जता चुके हैं। बीते दिनों सिडनी डायलॉग में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि “सभी लोकतांत्रिक देश इस पर एक साथ काम करें और सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में न जाए, वरना हमारे युवाओं का नुकसान कर सकती है।”
उच्चतम न्यायालय ने हटाया था प्रतिबंध
यहां उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 4 मार्च, 2020 को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश और व्यापार पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने RBI के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के RBI के निर्णय को बेहद सख्त बताया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की उम्मीदें की जा रही थीं।
निवेशकों के पास मात्र 3 महीने का समय है
फिलहाल मोदी सरकार द्वारा Cryptocurrency bill लाने के हालातों को देखते हुए अगर आपने बिटकॉइन जैसी किसी वर्चुअल करेंसी में निवेश किया है, तो आपके पास तीन महीने का समय है. चाहे तो आप इससे बाहर निकल आएं या इसमें बने रहें।
निवेशकों के सामने रास्ता खुला है
हालांकि टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म वर्चुसा कॉर्प में वाइस प्रेसिडेंट (बैंकिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज) दीपक किंगर ने कहा कि लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के इच्छुक निवेशकों के सामने रास्ता खुला है. वे इसे जारी रखने के लिए बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे ग्लोबल एक्सचेंज की तरफ देख सकते हैं. ये एक्सचेंज बिटकॉइन, रिपल, लाइटकॉइन और इथीरियम सहित तमाम क्रिप्टो करेंसीज को मान्यता देते हैं.
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